{"_id":"592d8bf74f1c1b780cbdad6b","slug":"two-women-with-four-men-sentenced-life-imprisonment-in-gurugram","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित छह को उम्रकैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित छह को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Wed, 31 May 2017 12:31 AM IST
विज्ञापन
- फोटो : google
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
छह साल पुराने हत्या के एक मामले में मंगलवार को दो महिलाओं सहित छह लोगों को दोषी ठहराते हुए नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा।
विज्ञापन
जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को भोंडसी जेल भेज दिया गया। छह साल बाद हत्या के मामले में न्याय मिलने के बाद जहां पीड़ित पक्ष ने अदालत का आभार जताया, वहीं दोषी पक्ष ने फैसले से असहमति जताते हुए उच्च न्यायालय में उसे चुनौती देने की बात कही है।
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक, 23 जून 2011 को फिरोजपुर झिरका के गांव नांगल मुबारिकपुर निवासी नूरुद्दीन ने पुलिस को शिकायत में कहा था कि उन्होंने अपनी दो लड़कियों शबनम व शकूनत की शादी 22 जून 2011 को फिरोजपुर झिरका के गांव दोहा निवासी साजिद व इरशाद के साथ की थी।
विज्ञापन
लड़की के पिता का आरोप था कि शबनम को 22 जून की रात दोषियों ने मार दिया। पीड़ित ने पुलिस से मांग की कि मामले की जांच की जाए व आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो। पुलिस ने मामले में 174 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर शव को जिला अस्पताल मांडीखेड़ा भिजवा दिया था।
जहां 24 जून को शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दो महिलाओं सहित सात लोगों मृतका के पति साजिद, देवर इरशाद, सास जमीला, ननद असमीना, ससुर जुहुरुद्दीन, ताहिर व हासम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
एक आरोपी बरी
मामले की जांच के दौरान 15 जुलाई 2011 को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल के दौरान सबूतों व गवाहों के आधार पर नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने एक आरोपी हासम को बरी कर दिया, जबकि अन्य छह आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।