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दलीलें सुनने के बाद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Tue, 24 May 2016 01:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 24 May 2016 01:22 AM IST
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The court decided against hearing Rajan kept safe
छोटा राजन

गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ पासपोर्ट मामले में सीबीआई व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपों पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए आठ जून की तारीख तय की है।

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पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार के समक्ष छोटा राजन व अन्य आरोपियों के खिलाफ सोमवार को आरोपों पर बहस पूरी हो गई। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
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मामले पर सुनवाई के दौरान छोटा राजन ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उसने कानून से बचकर विदेश भागने के लिए फर्जी पहचान के जरिये फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया।
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छोटा राजन के वकील ने कहा कि चार्जशीट में दिए आरोपों के मद्देनजर उसके मुवक्किल के खिलाफ आरोप तय करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

सीबीआई ने अपनी दलीलों में कहा कि राजन पर हत्या व रंगदारी जैसे अनेकों मामले थे और उसके खिलाफ 1995 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसलिए उसने विदेश भागने के लिये फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। राजन से बरामद दस्तावेजों में उसने मोहन कुमार के नाम का इस्तेमाल किया है। 

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