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नाबालिग से रेप करने वाले को 10 साल की कैद

Thu, 01 May 2014 08:59 PM IST
Updated Thu, 01 May 2014 08:59 PM IST
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ten years jail and penalty on rapist of minor

नाबालिग लड़की रेप करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने बृहस्पतिवार को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

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यही नहीं, यदि दोषी जुमाने की राशि नहीं चुकाता है तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को तीन दिन पहले दोषी करार दिया था और सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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दूसरी बेटी पर भी गंदी निगाह

ten years jail and penalty on rapist of minor

दोषी के खिलाफ थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में लड़की के पिता ने कहा गया था कि दोषी ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है। परिजनों को इसकी जानकारी पीड़िता ने ही दी थी।

इसके कुछ ही दिनों बाद दोषी व्यक्ति ने पीड़ित की छोटी बेटी को भी धमकाना शुरू कर दिया, इससे परेशान होकर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था।

पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी को धर दबोचा।

गुड़गांव का है मामला

ten years jail and penalty on rapist of minor

गुड़गांव की सीमा से लगे दिल्ली के गांव कापसहेड़ा के एक व्यक्ति ने पिछले साल 23 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह कापसहेड़ा में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके दो लड़के व दो लड़कियां हैं। इससे पूर्व वह गुड़गांव जिले के डूंडाहेड़ा गांव में रहता था।

कापासहेड़ा पुलिस ने शंकर के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच व प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गुड़गांव जिले के गांव डूंडाहेड़ा क्षेत्र के उद्योग विहार पुलिस थाना में भेज दिया था।

उद्योग विहार पुलिस थाना ने आरोपी शंकर के खिलाफ गत वर्ष 27 नवंबर को दुष्कर्म व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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