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पति नहीं थे घर में, बस इसी का फायदा उठा लिया
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 03 Feb 2014 12:01 PM IST
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शादीशुदा महिला से दुष्कर्म मामले में एक शख्स को दोषी ठहराते हुए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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दोषी ने महिला के पति की गैरमौजूदगी में दुष्कर्म किया था। संगम विहार पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने अनिल कुमार (26) को दुष्कर्म और धारदार हथियार से चोट पहुंचाने संबंधी धाराओं में दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी की आयु व चार की न्यायिक हिरासत के मद्देनजर सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, अनिल ने संगम विहार निवासी महिला से नवंबर 2009 में दुष्कर्म किया था।