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ऐसे पड़ोसियों से जरूर रहें सावधान
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 17 Jan 2014 12:56 PM IST
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दिल्ली की एक अदालत ने सात वर्षीय बच्ची से रेप मामले में आरोपी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता ने सुरेंद्र गुप्ता पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता व अन्य के बयानों से अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में सफल रहा है।
पुलिस के अनुसार, 18 जनवरी 2012 को मां ने पड़ोसी 24 वर्षीय गुप्ता पर रेप का आरोप लगाया था। उसने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी उसी दौरान आरोपी उसे टॉफी दिलवाने के बहाने साथ ले गया और घिनौनी हरकत की।
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काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं आई तो उसकी मां पडो़सी के घर गई और वहां हाल देख सन्न रह गई। आरोपी बच्ची को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया।
दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा
फरीदाबाद जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों पर नंगला एनक्लेव पार्ट-1 में सातवीं की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की शिकायत 16 जून 2013 को दी गई थी।
नंगला एनक्लेव में रहने वाले लड़की के पिता ने थाना सारन पुलिस को बताया था कि वह परिवार सहित मकान की छत पर सो रहा था। रात करीब दस बजे उनकी बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा कि नीचे गली में बेंच रखा है, उसे अंदर रख दो। वह बेंच रखने के लिए नीचे आ गई। जब काफी देर तक वह छत पर नहीं आई तो परिवार के लोग उसका पता लगाने के लिए छत से नीचे आ गए।
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उसको घर में व आसपास के क्षेत्र में तलाशा गया। इस दौरान आरोपी पड़ोस से गुजर रहा था और उसके घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। दीवार में बने झरोखे से देखा तो फोल्डिंग के पास छात्रा पड़ी हुई थी। उसके हाथ व मुंह चुन्नी से बंधे थे।
पीड़ित ने बताया कि जब वह बेंच अंदर रख रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले दीपक व लोकेश ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। मुंह बंदकर घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। उन दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर दीपक व लोकेश को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल कैद व एक लाख चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।