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झूठे रेप केस में युवक को फंसाने वाली मां व नानी पर चलेगा मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 25 Aug 2016 11:26 AM IST
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कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को बरी करते हुए पीड़िता की मां व उसकी नानी पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। दोनों महिलाओं ने पीड़िता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने का दवाब डाला था।
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पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश पंडित ने आरोपी आकाश चौहान को दुष्कर्म, धमकी देने व पॉक्सो की धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत ने पीड़िता की मां व नानी पर कानून का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। हालांकि, नाबालिग पीड़िता को कोर्ट ने इससे राहत दी है।
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आरोपों से पलट गईं थीं मां व नानी
आरोप था कि आकाश ने 15 अगस्त 2015 को अपनी रिश्तेदार नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां व नानी अपने आरोपों से पलट गईं।
उन्होंने कहा कि पीड़िता से आकाश ने दुष्कर्म नहीं किया था। कोर्ट में दोनों महिलाओं ने कहा कि आकाश का मोबाइल पीड़िता ने 15 अगस्त को तोड़ दिया था।
इस कारण उसने पीड़िता को पीटा था। इस बात की पुष्टि आकाश ने भी की थी। पीड़िता की नानी ने थाने जाकर आकाश के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी।
उन्होंने कहा कि पीड़िता से आकाश ने दुष्कर्म नहीं किया था। कोर्ट में दोनों महिलाओं ने कहा कि आकाश का मोबाइल पीड़िता ने 15 अगस्त को तोड़ दिया था।
इस कारण उसने पीड़िता को पीटा था। इस बात की पुष्टि आकाश ने भी की थी। पीड़िता की नानी ने थाने जाकर आकाश के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी।