छेड़खानी के आरोप में फंसे एक और आप विधायक, गिरफ्तार
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आम आदमी पार्टी के देवली विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ ग्रेटर कैलाश-एक थाने में छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक व उसके समर्थकों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त मंदीप सिंह रंधावा का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला ने ग्रेटर कैलाश-एक थाना में छह जुलाई को शिकायत दी थी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एल-ब्लॉक संगम विहार निवासी पीड़िता सुमन (बदला हुआ नाम) ने शिकायत में कहा है कि वह दो जून को पानी की समस्या को लेकर बीआरटी, ग्रेटर कैलाश स्थित दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस गई थी।
महिला के साथ गाली-गलौच और धक्का-मुक्की की
यहां पर विधायक प्रकाश जारवाल के समर्थक उसे देखते ही चीखने व चिल्लाने लगे। समर्थकों ने कहा कि विधायक तुम्हें आज नेता बनाकर रहेंगे। दोपहर 12 बजे विधायक प्रकाश जारवाल दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पहुंच गए और आते ही उसके साथ गाली-गलौच और धक्का-मुक्की की।
विधायक ने उसे जान से मारने की भी धमकी। सुमन ने शिकायत में यह भी कहा कि अगर उसे व उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो उसके लिए विधायक प्रकाश जारवाल जिम्मेदार होगा।
उसका कहना है कि वह विधायक व उसके समर्थकों से काफी डर गई थी। इस कारण तुरंत शिकायत नहीं दी।
उपराज्यपाल को भी दी थी शिकायत
पुलिस में शिकायत करने से पहले महिला ने उपराज्यपाल समेत कई जगहों पर शिकायत दी थी। गौरतलब है कि पिछले महीने संगम विहार से आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ छेड़छाड़ व बदतमीजी करने का मामला दर्ज किया गया था।
दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जारवाल को पहले पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दिया जाएगा। अगर वे पूछताछ में शामिल हो गए तो गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर विधायक पूछताछ में शामिल नहीं हुए तो फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। जारवाल के खिलाफ लगाईं धाराएं जमानती
जमानती धाराओं में दर्ज हुआ है मामला
विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (छेड़छाड़), 506 (जान से मारने की धमकी देने), 509 (घूरने) और 34 (एक से ज्यादा लोग) आदि धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
विधायक के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वे सभी जमानती हैं। इन धाराओं में थाने से गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
शुक्रवार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में पीड़ित महिला के बयान कलमबंद हुए। बताया जा रहा है कि महिला अपने बयानों पर कायम है। उसने कोर्ट में भी वहीं बयान दिए हैं जो उसने एफआईआर में लिखवाए हैं।