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नाबालिग भतीजी को देह व्यापार में उतारा!
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 04 Jan 2014 01:14 PM IST
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नई दिल्ली में नाबालिग भतीजी को देह व्यापार में लगाने के आरोप में गिरफ्तार महिला और उसके बेटे को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस पीड़िता को अदालत में पेश करने में नाकाम रही है, ऐसे में आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस को पीड़िता को पेश करने के लिए कई मौके दिए गए। मामले में पीड़िता ही उससे रेप और गैरकानूनी रूप से बंधक बनाने के आरोप में एक मात्र चश्मदीद गवाह थी। इसके बावजूद उसे अदालत में पेश नहीं किया गया।
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ऐसे में आरोपियों का अपराध साबित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कमाई के लालच में पीड़िता को देह व्यापार में लगाया। मामले में पीड़िता के पिता को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान ही उसकी मौत हो गई।
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अदालत ने कहा कि पीड़िता की गैरहाजिरी से अन्य गवाहों के बयान भी आधारहीन हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने 15 वर्षीय लड़की को पैसों के लालच में देह व्यापार में लगा दिया था।
पुलिस के अनुसार, लड़की जून 2010 को भाग कर पड़ोसियों के घर चली गई थी, दूसरी तरफ आरोपियों ने उसके अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया था। जांच के दौरान लड़की ने बताया कि उसकी मौसी और उनके बेटे ने उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया और उसके पिता ने भी उनका ही साथ दिया।