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गवाही के लिए नहीं पहुंची गैंगरेप पीड़ित कजाकिस्तान की महिला

Wed, 11 May 2016 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 11 May 2016 09:23 AM IST
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Kazakhstan's female rape victim did not testify
रेप पीड़िता

करोलबाग स्थित एक होटल में 12 मार्च 2015 को टैक्सी चालक समेत तीन आरोपियों द्वारा किए गए गैंगरेप के मामले में पीड़ित कजाकिस्तान महिला गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुई। अदालत ने 11 जनवरी को दूसरी बार समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन उसे अभी तक समन तामील नहीं हो सका है।

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उधर, मामले की सुनवाई कर रहे जज मंगलवार को अवकाश पर थे। केस की सुनवाई के लिए अब आठ जून की तारीख तय की गई है। तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार द्वितीय के समक्ष मंगलवार को केस की सुनवाई होनी थी।  रमेश कुमार मंगलवार को ट्रेनिंग पर थे और पीड़िता भी कोर्ट में पेश नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है।
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दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कजाकिस्तान नागरिक महिला के पते की छानबीन के लिए गृह मंत्रालय के विधि प्रकोष्ठ को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कजाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा पीड़िता के पते की छानबीन कराने का आग्रह किया गया है। 

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