प्लाट आवंटन घोटाले में IAS राजीव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट
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नोएडा के चर्चित प्लाट आवंटन अनियमितता प्रकरण में 20 नवंबर 2012 को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट से तीन साल की सजा पाए यूपी के सीनियर आईएएस राजीव कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं।
बुधवार को सीबीआई विशेष न्यायाधीश जी. श्रीदेवी ने आरोपी आईएएस के स्टैंडिंग गैर जमानती वारंट जारी किए। कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद अब शासन में प्रमुख सचिव कार्मिक के पद पर रहे राजीव कुमार को सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
यूपी की मुख्य सचिव रही नीरा यादव के साथ ही आईएएस राजीव कुमार को भी सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
14 मार्च से है डासना जेल में बंद
राजीव कुमार भी सीबीआई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे। पिछले माह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीरा और राजीव की अर्जियों को खारिज कर दिया था।
इसी के चलते 14 मार्च को नीरा यादव ने गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तभी से वह डासना जेल में हैं।
इस मामले में आईएएस राजीव कुमार को भी सरेंडर करना था, मगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी के चलते बुधवार को विशेष न्यायाधीश जी. श्रीदेवी ने उनके स्टैंडिंग गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।