गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड: बस कंडक्टर को कोर्ट ने बताया निर्दोष, बरी
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भोंडसी स्थित विद्यालय में दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में बाल विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि मामले में आरोपी बस कंडक्टर को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है।
कोर्ट ने बस कंडक्टर अशोक को बरी कर दिया है। मालूम हो कि भोंडसी स्थित विद्यालय में 8 सितंबर, 2017 को दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में बस कंडक्टर को आरोपी बताया था।#Gurugram school murder case: Accused bus conductor acquitted by Child Special Court
— ANI (@ANI) February 28, 2018विज्ञापन
इसके बाद सीबीआई ने ये केस अपने हाथों में लिया जिसके बाद उसी स्कूल के 11वीं के छात्र का नाम इस हत्या के मामले में आया। आरोपी छात्र फिलहाल हिरासत में है।
कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट ऐसे बना पुलिस के गले का फांस
सीबीआई द्वारा अशोक को क्लीन चिट देना गुरुग्राम पुलिस के लिए गले का फांस बन गया है। चार्जशीट पर पुलिस के खुफिया तंत्र भी नजर गड़ाए हुए था और पूरा दिन जानकारी लेता रहा।
गौरतलब है कि भोंडसी स्थित विद्यालय में 8 सितंबर को हुई दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस की बताई गई थ्योरी पर किसी को भरोसा नहीं हुआ
9 सितंबर को खुद पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार ने पत्रकारवार्ता कर अशोक को आरोपी ठहराया था। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कही थी।
गुरुग्राम पुलिस की बताई गई थ्योरी पर न तो प्रिंस के परिजनों और न ही आरोपी बस कंडक्टर अशोक के परिजनों को विश्वास हुआ। पीड़ित व आरोपी पक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की।
इसके बाद मामला सीबीआई के अधीन चला गया। सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस की थ्योरी को झूठा साबित करते हुए 7 नवंबर को विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया।