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पत्रकार पूजा तिवारी मामले में टली इंस्पेक्टर अमित की जमानत याचिका

Fri, 24 Jun 2016 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Fri, 24 Jun 2016 12:03 AM IST
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In case inspector Tully worship journalist Amit Tiwari bail
पूजा त‌िवारी - फोटो : फेसबुक

पत्रकार पूजा तिवारी की मौत के मामले में जेल में बंद इंस्पेक्टर अमित की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का निर्णय लिया।

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इंस्पेक्टर अमित के वकील संजीव सिंह राव ने दस बिंदुओं वाली जमानत याचिका अदालत में बुधवार को पेश की थी। पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए बृहस्पतिवार को ही अपना जवाब कोर्ट में पेश कर दिया।
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पुलिस के मुताबिक, जेल से बाहर निकलकर अमित सुबूत मिटाने और गवाहों को डराने धमकाने का प्रयास कर सकता है, जिससे जांच प्रभावित होगी। शुक्रवार को अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लेगी। मालूम हो कि पत्रकार पूजा तिवारी और इंस्पेक्टर अमित में करीब डेढ़ साल से मित्रता थी।
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पूजा के खिलाफ सेंट्रल थाने में केस दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर अमित ने उसे सुरक्षा देने के नाम पर सेक्टर-46 स्थित सद्भावना अपार्टमेंट के पांचवें तल पर फ्लैट में 22 अप्रैल को ले जाकर रखा था।

पूजा के फ्लैट में ही रहने लगी थी दोस्त

In case inspector Tully worship journalist Amit Tiwari bail
पूजा त‌िवारी - फोटो : फेसबुक
इस दौरान नौकरी की तलाश में इंदौर से आई पूजा की दोस्त अमरीन खान भी उसके साथ फ्लैट में रहने लगी थी। 1 मई की रात पूजा के मित्र बंकी को लेकर पूजा और अमित के बीच झगड़ा हुआ था।

रात करीब साढ़े बारह बजे पूजा की लखनऊ में रहने वाले दोस्त भरत से फोन पर बात हुई थी, इसमें पूजा और अमित के बीच झगड़ा होना भी रिकॉर्ड हो गया था।

रात करीब सवा एक बजे पूजा की फ्लैट की बालकनी से संदिग्ध हालात में गिरने से मौत हो गई थी। दूसरे दिन पूजा और भरत के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था।

पूजा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपी मानते हुए पुलिस ने इंस्पेक्टर अमित को गिरफ्तार किया था।
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