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पत्नी का रेप और हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

Sun, 16 Mar 2014 12:06 PM IST
अमर उजाला, नोएडा
अमर उजाला, नोएडा Updated Sun, 16 Mar 2014 12:06 PM IST
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Husband sentenced life imprisonment

ग्रेटर नोएड में दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर शव को दफनाकर सबूत मिटाने के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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जबकि इसी मामले में तीन अभियुक्तों की दोषमुक्त किया है। सरकारी वकील हेमंतराज नागर और मनोज तेवतिया ने बताया कि दादरी नगर में सात मार्च 2010 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके बहनोई जानू उर्फ जान मोहम्मद निवासी मेवातियान ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी।
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हत्या से पहले उसने साथियों के साथ रेप भी किया। सुबूत मिटाने के लिए उनको सूचना देने से पहले ही शव को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया।

मामले में न्यायालय के आदेश पर एसडीएम दादरी की मौजूदगी में महिला के शव को नौ मार्च 2010 को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में शरीर पर पिटाई से चोट के निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति और राजू को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (स्पेशल जज) न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने की। सबूत और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी तीनों साथियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। वहीं पति जान मोहम्मद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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