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पिता पर रेप के आरोप से लड़की मुकरी

Fri, 14 Feb 2014 03:36 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 14 Feb 2014 03:36 PM IST
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Father punishes 5 years imprisonment in rape charge

सराय रोहिल्ला इलाके में बेटी के यौन उत्पीड़न व छेड़छाड़ मामले में दोषी शख्स को विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अदालत ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि उसका कृत्य यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है लेकिन वह पीड़िता का पिता है इसके मद्देनजर पोक्सो के तहत यह एक गंभीर मामला बन जाता है।
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तीस हजारी स्थित विशेष पोक्सो न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता का यह बयान कि उसने पुलिस के कहने पर अपने पिता पर झूठा आरोप लगाया, भरोसे लायक नहीं है।

यह बयान काफी सोच समझकर बाद में दिया गया। अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजा देने का निर्देश दिया है ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने पैरों पर खड़ी हो सके।

अभियोजन के मुताबिक पीड़िता से उसके पिता ने 10 जुलाई 2013 को उस समय छेड़छाड़ की जब वह कोचिंग से वापस आई थी।

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