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फायरिंग मामले में सीबीआई जांच पर कोर्ट ने पुलिस और सरकार से पूछा सवाल
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 24 May 2016 12:57 AM IST
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कोर्ट, अदालत
- फोटो : file photo
मंगोलपुरी इलाके में हर्ष फायरिंग में मृत किशोरी के पिता ने पुलिस पर गलत तरीके से प्राथमिकी करने का आरोप लगाते हुए जांच स्थानीय पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच या सीबीआई से करवाने की मांग की है।
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अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त (सीपी) व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने याची के तर्क सुनने के बाद कहा कि यह काफी गंभीर मामला है कि पुलिस ने स्वयं ही मृत किशोरी के पिता की ओर से बयान दर्ज कर किसी व्यक्ति को आरोपी बना दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्यों न मामले की सुनवाई सीबीआई को सौंप दी जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई तय की है।
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याची के अधिवक्ता आकाश वाजपेयी ने अदालत को बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी में जिस व्यक्ति का नाम पर गोली चलाने की बात कहीं है किशोरी के पिता ने उसका नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि घटना के समय वह अपनी दुकान पर थे। पुलिस मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है और आरोपियों को बचाया जा रहा है।
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