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बिसाहड़ा : इकलाख के वकील ने आरोपी के बालिग होने का दिया प्रार्थना पत्र

Thu, 04 Aug 2016 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Thu, 04 Aug 2016 12:02 AM IST
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Bisahdha: Iklak's lawyer gave application of accused being adult
बिसाहड़ा

बिसाहड़ा में इकलाख की हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग की जमानत अर्जी पर बुधवार को गौतमबुद्ध नगर न्यायालय में सुनवाई की गई। इस दौरान इकलाख के वकील ने आरोपी के बालिग होने और जमानत न देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। 

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अदालत ने पूर्व में नाबालिग घोषित होने के न्यायालय के आदेश को तलब किया है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 8 अगस्त को सुनवाई होगी। 

इकलाख की हत्या के मामले के दो नाबालिग की जमानत हो चुकी है। तीसरे नाबालिग की जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने जमानत देने की सिफारिश की, लेकिन इकलाख के वकील ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें आरोपी के बालिग होने की बात कहीं गई है। 
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नाबालिग के वकील शीशपाल का कहना है कि पहले भी बालिग होने की बात कही गई थी। जिस पर कोर्ट ने साक्ष्यों के बाद उसे नाबालिग घोषित किया था।

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