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ऐसा क्या किया जो ऑटो चालक पर लगा 1 लाख का जुर्माना

Sat, 05 Jul 2014 02:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 05 Jul 2014 02:23 PM IST
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Auto driver bieng fined Rs. 1 lakh for aacident

नई दिल्ली में अदालत ने पंद्रह साल पहले सड़क हादसे में हुई बच्चे की मौत के मामले में दोषी टैंपो चालक को एक लाख रुपये जुर्माने सहित एक साल कैद की सजा सुनाई है।

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कड़कड़डूमा जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी राकेश कुमार (तृतीय) ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद कलीम को सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से जान लेने का दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया।
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अभियोजन के मुताबिक , कलीम 7 सितंबर 1999 को करावल नगर के नजदीक मार्केट में टैंपो तेज रफ्तार से चला रहा था। इस दौरान उसने बच्चे को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।

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