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आतंकी संगठनों के लिए पैसे का प्रबंध करने के आरोपी बरी

Mon, 06 Jun 2016 12:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 06 Jun 2016 12:36 AM IST
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Accused of funding for terrorist organizations relesed

अदालत ने आतंकवादी संगठनों के लिए पैसे की व्यवस्था करने के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी उनका अपराध साबित करने में असफल रही है।

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विशेष न्यायाधीश अमर नाथ ने आरोपी बनाए गए पश्चिम बंगाल निवासी शाहजहां शेख व मालेक शेख को बरी करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि इनके आतंकवादी संगठनों से संबंध थे।
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जांच एजेंसी एनआईए ने इन दोनों को पिछले वर्ष गिरफ्तार किया था और तभी से वे न्यायिक हिरासत में है। एनआईए ने आरोप लगाया था कि दोनों देशभर के आतंकी संगठनों के लिए पैसे का प्रबंध करते थे।
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वहीं बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किलों के पास से कोई भी नगदी की बरामदगी नहीं हुई। इसके अलावा कॉल डिटेल में भी ऐसा साबित नहीं हुआ जिससे उनके आतंकी संगठनों से संबंध साबित हो।

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