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NewsClick Case: दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए और मांगा समय, याचिका पर कोर्ट आज देगा आदेश

Fri, 22 Dec 2023 01:58 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 22 Dec 2023 01:58 PM IST
सार

UAPA Case Against NewsClick: दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर न्यूजक्लिक केस में जांच के लिए और समय मांगा है। इसी मामले पर कोर्ट आदेश जारी करेगा। 

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Court will give order on Delhi Police petition seeking time for investigation in Newsclick case
पटियाला हाउस कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

UAPA Case Against NewsClick: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें टीम ने जांच से लिए और समय मांगा है। आज ही कोर्ट इस मामले में आदेश भी जारी करेगा।

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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मंगलवार को कोर्ट पहुंची थी। जहां न्यूजक्लिक कंपनी, न्यूजक्लिक के संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती के खिलाफ याचिका दायर कर जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा। पुलिस टीम यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। दिल्ली कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की थी।
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न्यूजक्लिक के संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इससे जुड़े पत्रकारों के 30 ठिकानों पर छापे मारे और उनमें से कुछ के मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए थे। जबकि अभिसार शर्मा को छोड़ दिया गया था।
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न्यूजक्लिक पर क्या है आरोप
चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच वेबसाइट के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 17 अगस्त को समाचार पोर्टल के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धारा 153ए (दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 120बी (आपराधिक साजिश) समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत नया मामला दर्ज किया था। पिछले दिनों अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से धन पाने को लेकर न्यूजक्लिक सुर्खियों में आई थी।

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