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AgustaWestland case: कोर्ट ने वायुसेना के चार पूर्व अधिकारियों को किया तलब, 30 जुलाई को पेश होने का निर्देश

Tue, 19 Jul 2022 12:05 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 19 Jul 2022 12:05 AM IST
सार

अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में वायुसेना के अधिकारियों को 30 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। 3,600 करोड़ रुपये का कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है।

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Court summons four Ex-IAF officers in AgustaWestland scam
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

अदालत ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में वायुसेना के चार पूर्व अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने वायुसेना के अधिकारियों को 30 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। 

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पटियाला हाउस सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित विभाग से मंजूरी मिल गई है। सीबीआई अगस्ता वेस्टलैंड से रक्षा मंत्रालय द्वारा 12 एडब्ल्यू101 दोहरे उपयोग वाले हेलीकॉप्टर (वीवीआईपी) हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए 3,600 करोड़ रुपये के अनुबंध की जांच कर रही है।
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वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला फरवरी 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने 556.262 मिलियन यूरो के 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये हेलिकॉप्टर वीवीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए खरीदे जा रहे है। यह भी आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड को लाभ पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर के विनिर्देशों को मूल सौदे से बदल दिया गया था। बाद में रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि कुल सौदा 3,600 करोड़ रुपये का है।

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इस मामले ने तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब कई कांग्रेस नेताओं के नाम विवाद में घसीटे गए। दुबई और भारत के कुछ बिचौलियों को भी एजेंसियों ने खरीद सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अपने पहले के आरोपपत्र में अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (करीब 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान होने का आरोप लगाया था।

सीबीआई ने हाल ही में 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और भारतीय वायु सेना के चार कर्मियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसके अलावा सीबीआई ने तत्कालीन एयर वाइस मार्शल जसबीर सिंह पनेसर (अब सेवानिवृत्त), उप मुख्य परीक्षण पायलट एस ए कुंटे, तत्कालीन विंग कमांडर थॉमस मैथ्यू और ग्रुप कैप्टन एन संतोष के खिलाफ आरोपपत्र किया था। कुंटे और संतोष एयर कमोडोर के पद से सेवानिवृत्त है।

सीबीआई ने तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पर हेलीकॉप्टरों की परिचालन सीमा को 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 मीटर करने की सिफारिश करने का आरोप लगाया है, जिससे अगस्ता वेस्टलैंड को दौड़ में लाया गया था। सीबीआई के अनुसार, फिनमेकेनिका और अगस्ता वेस्टलैंड के शीर्ष अधिकारियों के इशारे पर किया गया था, जिन्होंने तीन बिचौलियों- क्रिश्चियन मिशेल, गुइडो हाश्के और कार्लोस गेरोसा की सेवाओं को शामिल किया था, जिन्होंने त्यागी और उनके चचेरे भाई राजीव, संदीप को कथित रूप से रिश्वत दी थी। 

मामले में पहला आरोप पत्र सितंबर 2017 में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी और अन्य के नाम पर दायर किया गया था। इसके बाद सितंबर 2020 में मिशेल और अन्य के खिलाफ एक और आरोप पत्र दायर किया गया।

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