फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court serious on lack of coordination between ministers and officials

Delhi: मंत्रियों-अधिकारियों के बीच तालमेल के अभाव पर कोर्ट गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री सचिव को पेश होने का निर्देश

Tue, 27 Feb 2024 04:01 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 27 Feb 2024 04:01 AM IST
विज्ञापन
Court serious on lack of coordination between ministers and officials
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

दिल्ली सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों के बीच तालमेल के अभाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट को ईमेल भेजकर बताया कि राजधानी में पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं के विनियमन और इसके लिए एक कानून लागू करने के मुद्दे पर उनको जानकारी नहीं है और सुनवाई से मात्र 48 घंटे पहले फाइल उनके सामने रखी गई थी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को 21 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने 22 फरवरी के आदेश में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के कार्यालय द्वारा दिल्ली सरकार के स्थायी वकील को भेजे गए एक ईमेल का हवाला दिया।
विज्ञापन


महिला वकीलों के लिए दो पद आरक्षित करने संबंधी याचिका पर सुनवाई 4 को
उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका की सुनवाई चार मार्च तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से महिला वकीलों के लिए अपनी कार्यकारी समिति में कम से कम दो पद आरक्षित करने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई न होने के कारण याचिका पर चार मार्च को सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed