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Delhi: हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दो आरोपी भगोड़ा घोषित

Fri, 14 Feb 2025 04:47 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Fri, 14 Feb 2025 04:47 PM IST
सार

दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में दो आरोपी अज्ञात रहे और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 
 

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Court sentences three to life imprisonment in murder case in Delhi
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने 2015 के हत्या के एक मामले में तीन लोगों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रम ने हत्या, डकैती और आपराधिक धमकी के आरोप में दोषी ठहराए गए मोहम्मद आदिल खान, अमित कुमार और शहजाद को सजा सुनाई।

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मामले में दो आरोपी अज्ञात रहे और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत दहिया ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने डकैती की योजना बनाई और 9 जनवरी, 2015 को पीतमपुरा में उनके कार्यालय में पीड़ित को गोली मार दी। दहिया ने अधिकतम दंड की मांग करते हुए कहा कि एक युवक की जान ले ली गई और इस अपराध ने समाज में 'स्तब्ध कर देने वाली लहर' पैदा कर दी।
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सात फरवरी को अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि यह एक "निर्धारित सिद्धांत" है कि मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है। इसमें कहा गया है, "इस मामले के तथ्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित दुर्लभतम मामलों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इन लोगों पर मौर्य एन्क्लेव पुलिस स्टेशन द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

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