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युवती को कोठे पर बेचने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 19 Feb 2015 09:52 PM IST
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पश्चिम बंगाल की युवती को कोठे पर बेचने के मामले में एक शख्स को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने वेश्यावृत्ति कराने के अपराध के लिए एक महिला को तीन साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने युवती को अन्य 10 लड़कियों को कोठे पर छापा मारकर मुक्त करवाया था।
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तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पीड़िता के बयान को भरोसेमंद मानते हुए इशराफुल को अपहरण की धारा में दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में कहा कि पीड़िता को शादी का झांसा देकर इशराफुल पश्चिम बंगाल से लेकर आया था और नई दिल्ली लाकर उसे कोठे पर बेच दिया। अदालत ने पीड़िता को कानून के मुताबिक मुआवजा देने का निर्देश सरकार को दिया है।
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अभियोजन के मुताबिक पुलिस ने जीबी रोड में 25 जून 2012 को छापा मारकर 10 लड़कियों को मुक्त कराया था। यहां से पुलिस ने चार महिलाओं पूजा, पदमा, चंदा व रजिया को वेश्यावृति कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में अन्य लड़की के बयान के आधार पर पूजा को वेश्यावृति कराने के लिये तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में चंदा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इसी मामले में तीसरी महिला आरोपी रजिया को भी दोषी ठहराया है लेकिन वह लंबे से फरार है।
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