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AAP नेता आशुतोष ने कार्यवाही को भटकाने के लिए अपनाया ये तरीका..

Mon, 08 Jan 2018 10:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 08 Jan 2018 10:26 AM IST
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court said ashutosh wants to mislead the investigation
ashutosh

पटियाला हाउस कोर्ट ने आप नेता आशुतोष पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना डीडीसीए आपराधिक मानहानि मामले में कार्रवाई को भटकाने की कोशिश के चलते लगाया गया है।

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आशुतोष ने बीजेपी नेता अरुण जेटली के बयान को हिंदी में दोबारा रिकॉर्ड कर मांगा था। महादंडाधिकारी दीपक सहरावत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप नेता का आवेदन कार्यवाही को भटकाने और कोर्ट के कीमती वक्त को बर्बाद करने का प्रयास है।
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आशुतोष ने जेटली के बयान को हिंदी में दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए आवेदन दाखिल किया था, जबकि अंग्रेजी भाषा में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।

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court said ashutosh wants to mislead the investigation
patiala house court

साथ ही कहा कि आशुतोष अंग्रेजी किताब के लेखक भी हैं, इसलिए उनका आवेदन सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई को भटकाने का प्रयास है। बता दें, कि आशुतोष ने मौजूदा आवेदन भी अंग्रेजी में ही लिखकर हिंदी बयान की मांग की है।

आशुतोष के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का केस साल 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के फंड में वर्ष 2000-2013 में कथित गड़बड़ी के आरोपों के चलते दर्ज कराया था।

​इस मामले में जेटली ने आशुतोष के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी को भी आरोपी बनाया था। उस समय जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष थे।

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