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दिल्ली दंगा: अदालत ने पुलिस की अपील खारिज की, कहा- विपरीत रुख अपनाने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं
Tue, 28 Nov 2023 09:33 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Tue, 28 Nov 2023 09:33 PM IST
सार
न्यायाधीश ने कहा कि जब मामला आरोप पत्र आधारित है तो अंतिम रिपोर्ट के विपरीत रुख अपनाने वाली कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में एक साथ जोड़ी गई तीन शिकायतों को वापस लेने की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला दयालपुर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज 11 आरोपियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।
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न्यायाधीश ने कहा कि जब मामला आरोप पत्र आधारित है तो अंतिम रिपोर्ट के विपरीत रुख अपनाने वाली कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि उनकी राय में जब अभियोजन आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र पर आधारित होता है, तो आरोप पत्र में अभियोजन द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत रुख अपनाने वाला कोई भी आवेदन सुनवाई योग्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि तीन शिकायतों को वापस लेने के लिए आईओ द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रस्तुतियां एक साथ जोड़ दी गई थी।
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