कोर्ट ने खारिज की आप विधायक अमानतुल्लाह की जमानत याचिका
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ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने एक दिन के रिमांड के बाद अमानतुल्लाह को कोर्ट में पेश किया था।
दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है और जमानत मिलने पर आरोपी पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है।
साकेत जिला अदालत की ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनीषा त्रिपाठी ने आप विधायक की अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मंगलवार को दिल्ली पुलिस की ओर से बहस करते हुए विशेष अधिवक्ता राजीव मोहन ने कहा कि आरोपी पर महिला को धमकाने और उस पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश का आरोप है।
पुलिस ने दी गवाहों को प्रभावित करने की दलील
आरोपी बेहद रसूखदार शख्स है अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को धमका कर जांच को प्रभावित कर सकता है। आप विधायक की ओर से अधिवक्ता मदन लाल ने कहा कि यह वाकया दस जुलाई का है और इसकी शिकायत पीड़िता ने 16 जुलाई को पुलिस को दी।
पुलिस ने 19 जुलाई को एफआईआर दर्ज की। घटना और शिकायत के बीच सात दिनों का विलंब है। यह शिकायत व एफआईआर जमानती धाराओं में दर्ज की गई थी।
पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर बाद में इसमें गैर इरादतन हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी ताकि विधायक को गिरफ्तार किया जा सके।
बता दें कि पुलिस ने अमानतुल्लाह को रविवार सुबह गिरफ्तार किया था और एक दिन की रिमांड पर लिया था।
यह एफआईआर पुलिस ने स्थानीय निवासी महिला की शिकायत पर दर्ज की थी। महिला का आरोप था कि बिजली की शिकायत करने विधायक के घर गई थी।
उसके घर के बाहर एक युवक ने उसे नेतागिरी नहीं करने और सटला अफगानपुर के लड़कों से दुष्कर्म करवाकर जलाकर मरवाने की धमकी दी थी। युवक ने कहा था कि ऐसा विधायक ने उससे कहने के लिए कहा है।