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गंभीर के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इंकार, बाइक रैली कर किया था कानून का उल्लंघन
Fri, 19 Jul 2019 10:34 PM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 19 Jul 2019 10:34 PM IST
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अदालत ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। पुलिस ने कानूनी प्रावधान को भंग करने का आरोप लगाते हुए गंभीर के खिलाफ शिकायत दायर की थी।
पुलिस का आरोप था कि भाजपा को चुनावी सभा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गौतम गंभीर ने करीब सौ लोगों के साथ बाइक रैली निकाली। यह कानून का उल्लंघन है। मामला लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान न्यू अशोक नगर इलाके का है।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना इस शिकायत के साथ नहीं दी गई, जिसमें जुलूस, रैली या सभा करने संबंधी नियम का ब्योरा दिया गया हो।
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पुलिस का आरोप था कि भाजपा को चुनावी सभा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गौतम गंभीर ने करीब सौ लोगों के साथ बाइक रैली निकाली। यह कानून का उल्लंघन है। मामला लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान न्यू अशोक नगर इलाके का है।
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राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना इस शिकायत के साथ नहीं दी गई, जिसमें जुलूस, रैली या सभा करने संबंधी नियम का ब्योरा दिया गया हो।
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हालांकि पुलिस आयुक्त को यह अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है तो फिर उल्लंघन किसका हुआ। अगर उल्लंघन नहीं हुआ तो फिर शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को छूट है कि वह नए सिरे से शिकायत दायर कर सकता है। पेश मामले में न्यू अशोक नगर थाने के इंस्पेक्टर तेजराम मीणा ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को छूट है कि वह नए सिरे से शिकायत दायर कर सकता है। पेश मामले में न्यू अशोक नगर थाने के इंस्पेक्टर तेजराम मीणा ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी।