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Delhi : ईडी कल आप विधायक अमानतुल्लाह से करेगी पूछताछ, कार्यालय आकर बयान दर्ज कराने को भी कहा

Sun, 28 Apr 2024 03:14 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 28 Apr 2024 03:14 AM IST
सार

खान से 29 अप्रैल को ईडी के कार्यालय में आकर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया है।

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Court grants bail to AAP MLA Amanatullah Khan in Delhi Waqf Board case
अमानतुल्लाह खान - फोटो : एएनआई

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वक्फ बोर्ड में धांधलियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान को फिर समन भेजा है। खान से 29 अप्रैल को ईडी के कार्यालय में आकर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया है। ओखला से आप विधायक खान (50) ने एजेंसी ने पिछले हफ्ते इसी मामले में करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी।

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कल मिली थी राहत
कल आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान पार्टी कार्यालय पहुंचे।
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ईडी ने की थी पूछताछ

हाल ही में ईडी ने अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की थी। आप विधायक 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे पूछताछ की गई। उस वक्त यह भी खबर आई थी कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया था।
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जानें क्या है दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला
अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए 32 लोगों को नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती किया था। आरोप था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप विधायक ने भ्रष्टाचार और पक्षपात किया था।


इसके अलावा, अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराये पर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बोर्ड के धन का भी दुरुपयोग किया है, इसमें दिल्ली सरकार से मदद अनुदान शामिल है।  
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