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मनी लांड्रिंग मामला : वाड्रा के करीबी के वारंट पर फैसला सुरक्षित

Wed, 09 Jan 2019 05:26 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राजेश सैनी Updated Wed, 09 Jan 2019 05:26 AM IST
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Court gave relief to Manoj Arora accused in the closure of Robert Vadra money laundering case
Robert Vadra
अदालत ने राबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी मनोज अरोड़ा को एक दिन की राहत दे दी। मनोज का बेमियादी गैरजमानती वारंट जारी करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कोर्ट ने फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। दूसरी ओर, बचाव पक्ष की अर्जी पर सुनवाई का फैसला भी अदालत बुधवार को ही करेगी।
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पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकीलों नवीन कुमार माटा व नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद आरोपी के वकील ने भी वारंट जारी करने से पहले अपना पक्ष सुने जाने का आवेदन दायर किया। वकील का कहना था कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ही वारंट जारी कर दिया गया तो उनकी याचिका बेकार हो जाएगी। वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर विचार के लिए बुधवार की तारीख तय कर दी।
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रेड कार्नर नोटिस पर सुनवाई को जरूरी है ये वारंट

ईडी का कहना है कि मामला लंदन में 19 लाख पौंड की संपत्ति से जुड़ा है। यह संपत्ति राबर्ट वाड्रा की है और इसकी खरीद के लिए फंड की व्यवस्था अरोड़ा ने की थी। इसके अलावा, उसे अन्य संपत्तियों की भी जानकारी है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसे कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ। एजेंसी ने मनोज के विदेश भागने की आशंका जताते हुए कहा कि उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने के लिए बेमियादी गैरजमानती वारंट जारी होना जरूरी है।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई बृहस्पतिवार को
दूसरी ओर, मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर भी मंगलवार सुबह विशेष सीबीआई जज सुनील राणा के समक्ष सुनवाई हुई। ईडी के विशेष वकील नितेश राणा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी के वारंट जारी करने संबंधी आवेदन अन्य कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए अग्रिम जमानत याचिका भी उसी कोर्ट में भेज दी जाए। इसके बाद अदालत ने यह फाइल जिला न्यायाधीश के पास भेज दी। वहां से जमानत याचिका को सुनवाई के लिए विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के समक्ष भेजा गया। याची की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी पेश नहीं हो सके, इसलिए अग्रिम जमनात पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया गया है।
 
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