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Excise Policy Case: कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई
Thu, 21 Dec 2023 06:06 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Thu, 21 Dec 2023 06:06 PM IST
सार
राउज एवन्यू अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय से राज्यसभा सदस्य सिंह को अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
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संजय सिंह
- फोटो : ANI
विस्तार
अदालत ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी आप नेता एवं सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी। राउज एवन्यू अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय से राज्यसभा सदस्य सिंह को अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। संजय सिंह को कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है।
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कार्यवाही के दौरान ईडी के वकील ने सिंह को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) के साथ-साथ पिछली अभियोजन शिकायतों और कुछ अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह की पहचान का मुद्दा अभी भी गवाह संरक्षण समिति के समक्ष लंबित है। वकील ने कहा कि पूरक शिकायत की एक ई-कॉपी, जिसमें संरक्षित गवाह का छद्म नाम 'अल्फा' से उल्लेख किया गया था, अदालत के निर्देश के अनुसार आप नेता को पहले ही प्रदान की जा चुकी है।
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अदालत ने कहा कि पिछले सभी आरोपपत्रों की प्रतियों और दस्तावेजों पर भरोसा करने के अलावा और छद्म नाम का उपयोग करते हुए पांचवीं अभियोजन शिकायत, सक्षम प्राधिकारी के लंबित आदेशों को 23 दिसंबर तक आरोपी के वकील को प्रदान की जाए।
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मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दो दिसंबर को सिंह के खिलाफ अपनी पांचवीं अभियोजन शिकायत दर्ज की और अदालत ने 19 दिसंबर को इसका संज्ञान लिया।