फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   court decision on 22 september in gangrape case.

धौलाकुआं गैंगरेप मामला: कोर्ट का फैसला सुरक्षित

Mon, 08 Sep 2014 11:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 08 Sep 2014 11:21 PM IST
विज्ञापन
court decision on 22 september in gangrape case.

अदालत ने बहुचर्चित धौलाकुआं सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। द्वारका अदालत स्थित विरेंद्र भट्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि वे 22 सितंबर को फैसला देंगे।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 नवंबर 2010 की रात पीड़िता अपने दोस्तों के साथ कार्यालय से काम पूरा कर घर लौट रही थी। उसी दौरान आरोपी शमशाद, उस्मान उर्फ काले, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरूद्दीन उर्फ मोबाइल ने उसका अपहरण कर लिया। सभी नॉर्थ ईस्ट की लड़की को मंगोलपुरी ले गए और सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद सड़क पर फेंक कर भाग गए।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, पीड़िता के दोस्त एवं चश्मदीद गवाह ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क रखा कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्राप्त साक्ष्य है और उन्हें कड़ी सजा प्रदान की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया है। ट्रायल के दौरान आरोपी कमरूद्दीन, शाहिद और इकबाल ने शिनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

वहीं पीड़िता ने पहचान परेड में आरोपी शमशाद और उस्मान की पहचान की थी। इस घटना के बाद ही पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर में सभी बीपीओ कर्मचारियों को रात की ड्यूटी के बाद घर तक छोड़ने का निर्देश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed