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कोर्ट ने लिपिका से पूछा- क्या वह मध्यस्थता के लिए तैयार हैं

Fri, 02 Oct 2015 11:29 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 02 Oct 2015 11:29 AM IST
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Court asked to lipika, are you ready to mediation

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस कस्टडी से रिहा करने के किसी तरह का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा है कि वह यह मानकर न बैठे कि शीर्ष अदालत उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सोमनाथ पर दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।

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चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारती गिरफ्तारी से बचने के लिए शीर्ष अदालत आए थे। सोमवार को उन्होंने समर्पण कर दिया, ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खुद ब खुद खत्म हो गई।
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वहीं इस मामले की मध्यस्थता की सोमनाथ की अर्जी पर पीठ ने कहा कि इस पर पहले उनकी पत्नी से पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी कि वह अपने पति के साथ मध्यस्थता पर विचार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। पीठ ने सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका को नोटिस भेज पर सोमवार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
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इस लिए सुन रहे हैं कि आपकी ओर से मध्यस्थता की कोशिश की गई

Court asked to lipika, are you ready to mediation

पीठ ने सोमनाथ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मणयम की उस गुहार को ठुकरा दिया कि दिल्ली मजिस्ट्रेट केसमक्ष चल रही कार्यवाही में दखल दी जाए।

मजिस्ट्रेट ने सोमनाथ भारती को दो दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। वरिष्ठ वकील ने अदालती आदेश के बाद भारती द्वारा समर्पण करने के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही सुनवाई पर सवाल उठाया।

इस पर पीठ ने कहा कि जब भारती ने समर्पण कर दिया, उसकी दिन आपकी याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था। हम आपको इस लिए सुन रहे हैं कि आपकी ओर से मध्यस्थता की संभावना तलाशने की बात कही गई थी। मजिस्ट्रेट केआदेश से संबंधित आपकी आपत्ति किसी अलग अदालती कार्यवाही का हिस्सा हो सकती है।

लॉक अप के भीतर सुलाया जा रहा है मुवक्किल

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सुनवाई केदौरान वरिष्ठ वकील ने शिकायत की कि उनके मुवक्किल के साथ पुलिस सही बर्ताव नहीं कर रही है। उनके मुवक्किल को लॉक अप के भीतर सुलाया जा रहा है।

पीठ ने कहा कि दो दिन की हिरासत खत्म होने केबाद मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो सोमवार को हम विचार करेंगे। पीठ ने कहा कि यह अलग बात है है कि संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को बहुत शक्तियां मिली हुई हैं लेकिन हम आपको किसी तरह का भरोसा नहीं दे सकते।

पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यह अनुमान न लगाए कि हमने कोई भरोसा दिया है।

सोमनाथ की पुलिस रिमांड तीन दिन बढ़ी

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पूर्व कानून मंत्री व आप विधायक सोमनाथ भारती पर कानूनी शिकंजा ढीला पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अदालत ने बृहस्पतिवार को भारती की पुलिस रिमांड तीन दिन के लिए बढ़ा दी।

सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व कानून मंत्री ने द्वारका नॉर्थ थाने में सरेंडर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व कानून मंत्री ने दिल्ली पुलिस पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने दो दिन की रिमांड खत्म होने पर सोमनाथ भारती को द्वारका अदालत में पेश किया।

भारती से पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड पांच दिनों के लिए बढ़ाने के लिए कहा। पत्नी लिपिका की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने भारती के खिलाफ हत्या की कोशिश व घरेलू हिंसा विवाद का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने रिमांड मांगते हुए कहा कि फरारी के दौरान भारती कहां रहे और उन्हें किन लोगों ने शरण दी। इन सारी बातों की पूछताछ भारती से करनी है। पत्नी पर हमले में इस्तेमाल चाकू व उसके जेवरात भी भारती से बरामद किए जाने हैं।

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