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गुड़गांव के आलीशान फ्लैटों में रहना होगा महंगा
अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Sat, 14 Dec 2013 12:58 PM IST
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कॉलोनाइजर एरिया में रहने वाले लाखों लोगों को फिलहाल दोहरे टैक्स से राहत नहीं मिलेगी। अगले चार साल तक एरिया कॉलोनाइजर के पास ही रहेंगे। 2016 के बाद ही निगम इन्हें टेकओवर कर सकेगा। दोहरे टैक्स को लेकर कॉलोनाइजर एरिया के रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के नेतृत्व में उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
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मामले में प्रदेश सरकार, नगर निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर योजनाकार विभाग के सहित 12 बिल्डरों को पक्षकार बनाया है। यूनिटेक बिल्डर ने न्यायालय में दाखिल जवाब के साथ अप्रैल 2012 में पारित विधेयक की प्रति भी संलग्न की है। विधेयक में सभी बिल्डरों, कॉलोनाइजरों को चार साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। जो बिल्डर एक दशक पहले अपना समय पूरा कर चुके हैं उन्हें भी इस विधेयक का फायदा मिलेगा।
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विधेयक के तहत नगर निगम 2016 से पहले किसी भी कॉलोनाइजर एरिया को टेकओवर नहीं कर सकेगा, लिहाजा कॉलोनाइजर एरिया में रहने वालों को दोहरा टैक्स चुकाना ही होगा। जिसके तहत कॉलोनाइजर को हर महीने मेंटेनेंस शुल्क देने के साथ ही नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा।
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जोन-तीन से मिला सबसे अधिक टैक्स
नगर निगम को सबसे अधिक टैक्स कॉलोनाइजर एरिया वाले जोन-तीन से ही मिला है। चालू वित्त वर्ष में निगम को करीब 148 करोड़ रुपये का राजस्व आया है, जिसमें 102 करोड़ रुपये जोन नंबर तीन से मिले हैं, जोकि कुल राजस्व का करीब 70 प्रतिशत है।
दोहरा टैक्स किसी कीमत पर नहीं सहेंगे
गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष आरएस राठी ने कहा कि कॉलोनाइजर एरिया में दोहरा टैक्स सहन नहीं करेंगे। इसके लिए आरडब्ल्यूए के जरिये लोगों को जागरूक करेंगे। जब तक निगम इस एरिया को नहीं लेगा, तब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे।