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दिल्ली: कोरोना की संक्रमण दर येलो अलर्ट में दाखिल, लागू हो सकती हैं बंदिशें, आलाधिकारियों की बैठक आज

Tue, 28 Dec 2021 05:26 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 28 Dec 2021 05:26 AM IST
सार

येलो अलर्ट जारी होने पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, समेम्लन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लिनिक, योगा संस्थान व जिम बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी। 

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corono infection rate entered in yellow alert in delhi restrictions may impose
बाजार में लोगों की भीड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार

कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सोमवार लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर .50 फीसदी से ऊपर रही। इससे दिल्ली येलो अलर्ट की सीमा में दाखिल हो गई है। मंगलवार को इसे लागू करने के बारे में आला अधिकारियों की बैठक होगी। 

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इसमें लिए गए फैसले के आधार पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) येलो अलर्ट पर आदेश भी जारी कर सकता है। इसके बाद दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी के साथ चलेंगी। वहीं, दिन में बाजार भी सम-विषम के फार्मूले पर खुलेंगे। दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों समेत दूसरी कई गतिविधियां बंद हो जाएंगी। 
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उधर, डीडीएमए ने सोमवार सुबह नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। जरूरी नागरिक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा रात 11 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच दिल्ली की सड़कों पर निकलने की सभी की पाबंदी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में संक्रमण दर लगातार दूसरे दिन .50 फीसदी से ऊपर रही। 
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रविवार को यह .55 फीसदी व सोमवार को .68 फीसदी रही। कोविड के लिए बने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) नियमों के तहत अब दिल्ली में यलो अलर्ट के हालात बन गए हैं। इस बारे में सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों में हालात पर चर्चा हुई। लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। मंगलवार को इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद ही येलो अलर्ट लागू करने पर फैसला होगा।दूसरी तरफ डीडीएमए ने सोमवार सुबह नाइट कफ्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।अगले आदेश तक दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। 

नाइट कर्फ्यू में इनको मिलेगी छूट
मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को छूट दी जाएगी। कर्फ्यू से छूट पाने वालों में आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। कोविड टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को एक वैध पहचान-पत्र और टीकाकरण केंद्र पर लिए गए समय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों और उम्मीदवारों को भी वैध पहचान और प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जाएगी। इस दौरान बाहर निकले लोगों को एक वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही निकलने की छूट मिलेगी। नाकाम रहने पर डीडीएमए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।


येलो अलर्ट में सख्त होगी पाबंदियां
येलो अलर्ट जारी होने पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, समेम्लन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लिनिक, योगा संस्थान व जिम बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी की क्षमता पर चलेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच दुकानें व शॉपिंग माल्स सम-विषम फार्मूले पर चलेंगे। सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक पचास फीसदी की क्षमता पर रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात दस तक 50 फीसदी की क्षमता पर बार खुलेंगे।

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