फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   corona recovered patients could not be forced to donate plasma says HC

कोरोना से ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा दान के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर: दिल्ली हाईकोर्ट

Sat, 04 Jul 2020 09:15 AM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 04 Jul 2020 09:15 AM IST
विज्ञापन
corona recovered patients could not be forced to donate plasma says HC
दिल्ली हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें ठीक हुए कोरोना मरीजों से अनिवार्य रूप से प्लाज्मा लेने का आग्रह किया गया था। पीठ ने याचिका पर अभिवेदन के तौर पर विचार करने का केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि कोरोना मरीज को उपचार प्राप्त करने से पहले प्लाज्मा दान करने का वचन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला मरीज की ओर से स्वैच्छिक होना चाहिए।
विज्ञापन


पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विभिन्न निकायों को निर्देश दिया कि वे इस जनहित याचिका पर अभिवेदन के तौर पर विचार करें। याचिका में मांग की गई कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तय किए जाएं और एक संवैधानिक इकाई का गठन किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में दावा किया गया था कि कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। याचिका में अनुरोध किया गया कि कोरोना मरीजों के लिए ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करना अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि अन्य लोगों का भी उपचार हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed