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पहले लेनी होगी बिजली कंपनी से अनुमति

Wed, 12 Mar 2014 01:19 PM IST
अमर उजाला, नोएडा
अमर उजाला, नोएडा Updated Wed, 12 Mar 2014 01:19 PM IST
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Constructors will have to take prior permission from power companies

ग्रेटर नोएडा की निर्माणाधीन साइट के पास से यदि 11 केवी की लाइन गुजर रही हो तो पहले नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) से अनुमति लेना होगा।

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बिना अनुमति निर्माण करने पर एनपीसीएल ने कुलेसरा के छह मकान मालिकों को नोटिस भेजा है। बिजली कंपनी ने कहा है कि अनुमति के बिना निर्माण करने पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।
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एनपीसीएल के प्रवक्ता समरजीत मोहंती ने बताया कि मंगलवार को सुथियाना और कुलेसरा का निरीक्षण किया गया था। सुथियाना में ऐसे छह भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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नोटिस का जवाब नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण संबंधी कार्य के दौरान बिजली से दुर्घटना होने पर इसके लिए कई बार बिजली कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में एनपीसीएल के अधीन आनेवाले 115 गांवों में अप्रैल तक ड्राइव चलाया जाएगा। इसके लिए जेई के नेतृत्व में 30 टीमें बनाई गई हैं।

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