1 जनवरी 2015 तक बनी झुग्गी बस्ती वालों को मिलेंगे पक्के मकान
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) की जिस बैठक में पुनर्वास पॉलिसी पर मुहर लगी उसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी शामिल हुए थे।
उन्होंने सरकार से कहा है कि वे डीडीए की जमीन पर बसी झुग्गी को हटाने के लिए बोर्ड से अनुमति लेने नहीं आएंगे। वहीं, झुग्गी वालों को कहां बसाया जाए, इसका फैसला खुद डीडीए करेगा।
बोर्ड ने फैसला लिया है कि पायलट प्रोजेक्ट 20 झुग्गी झोपड़ी बस्ती से शुरू किया जाएगा। 1 जनवरी, 2015 तक जो झुग्गी बन गई, उसे बिना पुनर्वास के नहीं हटाया जाएगा। सरकार फ्लैट झुग्गी बस्ती के 5 किलोमीटर के दायरे में दस साल की लीज पर देगी। 25 वर्ग मीटर के फ्लैट के लिए झुग्गी मालिक को 1.12 लाख रुपये और तीस हजार रुपये पांच साल के रखरखाव के लिए भुगतान करना होगा।
पॉलिसी में क्या है खास
पुनर्वास के योग्य झुग्गी मालिक को 1.12 लाख रुपये की हिस्सेदारी में 25 वर्गमीटर के फ्लैट मिलेंगे। इसके अलावा 30 हजार रुपये पांच साल का रखरखाव करने के लिए डुसिब एस्टेट मैनेजमेंट फंड में जमा कराने होंगे।
पांच साल के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी वहां के आरडब्ल्यूए को सौंप दी जाएगी। आवंटन के दस साल तक किसी दूसरे को फ्लैट ना तो किराए पर दिया जा सकेगा और ना ही बेच सकेगा।
दस साल बाद फ्लैट फ्री होल्ट कराया जा सकेगा। सड़क, फुटपाथ या गली अतिक्रमण के मामले में झुग्गी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।