सीएम केजरीवाल पर सड़क और सीवर के ठेके देने में 10 करोड़ रुपए की धांधली का आरोप
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सड़क व सीवर लाइन निर्माण के ठेके देने में धांधली के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दायर की गई है।
तीस हजारी स्थित एसीएमएम अभिलाष मल्होत्रा की अदालत ने शिकायतकर्ता राहुल शर्मा के वकील किसलय पांडेय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत दो फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।
रोड्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन (राको) की ओर से राहुल शर्मा ने यह शिकायत दायर की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने संबंधी व दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाया। इसके मद्देनजर उनकी भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए।
सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ
पेश शिकायत में दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनके साढू व निजी कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन के मालिक सुरेंद्र कुमार बंसल पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है और इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा व आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की गई है।
आरटीआई में मिली जानकारी के आधार पर राहुल शर्मा ने दावा किया है कि निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार ने कोई सामग्री नहीं खरीदी थी, लेकिन फर्जी बिल से भुगतान ले लिया। इससे सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।