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प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने पर सामुदायिक भवन को नगर निगम ने किया सील
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Tue, 25 Apr 2017 06:42 PM IST
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नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने पर सुशांत लोक-1 के सी-1 ब्लॉक स्थित सामुदायिक भवन को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नगर निगम के जूनियर इंजीनियर आशीष सहरावत की टीम द्वारा की गई। इस भवन पर नगर निगम का करीब 10 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
निगमायुक्त वी. उमाशंकर के निर्देश पर प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से टैक्स वसूली करने और अदायगी नहीं करने की सूरत में प्रॉपर्टी को सील करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गठित टीमें अपने आवंटित क्षेत्रों में डिफाल्टरों को टैक्स अदायगी के लिए लगातार आगाह कर रही हैं। ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति को सील किया जा रहा है। सीलिंग के बाद टैक्स जमा कराने वाली संपत्ति को सील मुक्त भी किया जा रहा है।
निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। टैक्स अदायगी नहीं करने पर 18 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। साथ ही संबंधित प्रॉपर्टी को सील करके अटैच करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
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उन्होंने कहा कि फिलहाल 30 अप्रैल तक हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी पर नगर निगम द्वारा संपूर्ण ब्याज माफी व शेष राशि पर 25 फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है। निगमायुक्त ने लोगों से अपील किया है कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट का वह लाभ उठाएं और दंडात्मक प्रावधानों से बचें।
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निगमायुक्त वी. उमाशंकर के निर्देश पर प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से टैक्स वसूली करने और अदायगी नहीं करने की सूरत में प्रॉपर्टी को सील करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गठित टीमें अपने आवंटित क्षेत्रों में डिफाल्टरों को टैक्स अदायगी के लिए लगातार आगाह कर रही हैं। ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति को सील किया जा रहा है। सीलिंग के बाद टैक्स जमा कराने वाली संपत्ति को सील मुक्त भी किया जा रहा है।
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निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लाटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। टैक्स अदायगी नहीं करने पर 18 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। साथ ही संबंधित प्रॉपर्टी को सील करके अटैच करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
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उन्होंने कहा कि फिलहाल 30 अप्रैल तक हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी पर नगर निगम द्वारा संपूर्ण ब्याज माफी व शेष राशि पर 25 फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है। निगमायुक्त ने लोगों से अपील किया है कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही छूट का वह लाभ उठाएं और दंडात्मक प्रावधानों से बचें।