छोटा राजन व अन्य तीन को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की कैद
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन व अन्य तीन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन समेत चार आरोपियों को फर्जी पासपोर्ट मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का फाइन भी लगाया है।
Chhota Rajan and three others awarded seven years jail term in a fake passport case, by a Delhi court. pic.twitter.com/PPwJrzcAru
विज्ञापन
— ANI (@ANI_news) April 25, 2017
यह पहला मामला है, जिसमें छोटा राजन को दोषी करार दिया गया है। उसे नवंबर, 2015 में बाली से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज वीरेंद्र कुमार गोयल ने राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन समेत चारों को धोखाधड़ी, जालसाजी, कीमती प्रतिभूति का फर्जीवाड़ा, आपराधिक साजिश व पासपोर्ट एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।
तीनों जमानत पर थे, जबकि छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद है
राजन के अलावा अन्य दोषी जयाश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवर लाल शाह व ललिता लक्ष्मणन बंगलूरू पासपोर्ट कार्यालय के पूर्व अधिकारी हैं। ये तीनों जमानत पर थे, जबकि छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद है। इन दोषियों की सजा पर अदालत मंगलवार को दलील सुनेगी। तीनों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है।
अदालत ने सीबीआई व बचाव पक्ष की अंतिम जिरह सुनने के बाद 28 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई का आरोप था कि छोटा राजन ने दोषी पासपोर्ट अधिकारियों के साथ साजिश कर 1998-99 में मोहन कुमार के नाम से पासपोर्ट जारी करवाया था।
मामले में दोषी ललिता लक्ष्मणन ने विशेष सीबीआई अदालत के क्षेत्राधिकार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 9 जनवरी, 2017 को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि विशेष सीबीआई अदालत मामले की सुनवाई कर सकती है।