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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत, अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Tue, 15 Apr 2025 02:27 PM IST
Digvijay Singh एजेंसी
एजेंसी Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 15 Apr 2025 02:27 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है।

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Chhattisgarh liquor scam Big relief to former IAS officer Supreme Court grants bail
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

विस्तार

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये आदेश दिया है। टुटेजा को एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत मिली है। टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया गया था। अनिल टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने सहित सख्त नियमों और शर्तों पर जमानत मिली है।

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वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। महाधिवक्ता राजू ने टुटेजा पर नागरिक पूर्ति निगम घोटाले में भी शामिल होने का आरोप लगाया और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया। 

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ये है मामला

अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध वसूली का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर का भाई अनवर अवैध वसूली करता है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को मामला दर्ज किया। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने जांच, गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद 2161 करोड़ के घोटाले का जिक्र कोर्ट में पेश चार्जशीट में किया है। 

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