फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Chargesheet filed against 30 including BJP MP Tejashwi Surya

Delhi: सीएम आवास के बाहर तोड़फोड़ का मामला, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या सहित 30 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

Sun, 24 Jul 2022 05:06 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 24 Jul 2022 05:06 AM IST
सार

आरोपियों में भाजपा सांसद एवं भाजपा युवा विंग के अध्यक्ष तेजस्वी के अलावा चंदर कांत भारद्वाज, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, सनी, जितेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदीप कुमार तिवारी, राजू कुमार सिंह और बबलू कुमार शामिल हैं। 

विज्ञापन
Chargesheet filed against 30 including BJP MP Tejashwi Surya
तेजस्वी सूर्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने दायर आरोपपत्र में भाजपा सांसद एवं भाजपा युवा विंग के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को भी आरोपी बनाया है। अदालत में दिल्ली पुलिस ने सूर्या सहित 30 लोगों के खिलाफ एक हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया था।

विज्ञापन


पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि भाजपा प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं को यह बताने के बावजूद कि वे केवल एक विशेष स्थान पर आंदोलन कर सकते हैं और उनके पास आगे जाने की अनुमति नहीं है, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने जबरन बैरिकेडिंग तोड़ दी और मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने एक स्तर पर नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग सुरक्षा स्तरों पर पुलिस के निर्देशों का उल्लंघन किया।
विज्ञापन


पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं था, जिसमें सीएम के घर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया, जिससे कई घायल हुए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपियों में तेजस्वी के अलावा चंदर कांत भारद्वाज, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित, सनी, जितेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदीप कुमार तिवारी, राजू कुमार सिंह और बबलू कुमार शामिल हैं। ये सभी इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्तियों में शामिल थे।

आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का उपयोग करके पहचान की पुष्टि की गई है। उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 332 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) शामिल हैं। आरोपपत्र में 10 लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

30 मार्च को किया था हमला
30 मार्च को भाजपा युवा विंग के सदस्यों ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में उनके आवास के बाहर हमला कर सरकारी संपत्ति को तोड़ दिया था। पेश सीसीटीवी फुटेज में कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस सुरक्षा घेरे से गुजरते हुए और बूम बैरियर को लात मारते हुए, सीसीटीवी कैमरों को लाठी से तोड़ते हुए, गेट पर पेंट फेंकते हुए और प्रवेश द्वार पर चढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए आरोपपत्र दायर करने की जानकारी दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed