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Delhi NCR News: सुकेश चंद्रशेखर और 18 अन्य के खिलाफ तय होंगे आरोप
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- सुकेश के खिलाफ सरकारी कर्मचारी होने का झूठा दावा करने, धोखाधड़ी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और साजिश से जुड़े आरोप तय करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोज और अन्य आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश समेत अन्य में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए। अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ सरकारी कर्मचारी होने का झूठा दावा करने, आपराधिक धमकी और साजिश से जुड़े आरोप तय करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की विभिन्न धाराओं के तहत भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने सुकेश की पत्नी लीना पॉलोज सहित 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी भारतीय दंड कानूनों, आईटी एक्ट और मकोका के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया। वहीं, तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित आरोप तय किए जाएंगे। यह मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज किया गया था, जबकि इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने की थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोज और अन्य आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश समेत अन्य में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए। अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ सरकारी कर्मचारी होने का झूठा दावा करने, आपराधिक धमकी और साजिश से जुड़े आरोप तय करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की विभिन्न धाराओं के तहत भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने सुकेश की पत्नी लीना पॉलोज सहित 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी भारतीय दंड कानूनों, आईटी एक्ट और मकोका के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया। वहीं, तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित आरोप तय किए जाएंगे। यह मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज किया गया था, जबकि इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने की थी।