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Delhi Danga: दंगा व हत्या के आरोप में पांच के खिलाफ अभियोग तय, कोर्ट ने दिया आदेश
Sun, 02 Oct 2022 07:39 AM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Sun, 02 Oct 2022 07:39 AM IST
सार
अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों के अनुसार सभी आरोपी व्यक्ति एक समुदाय विशेष का हिस्सा थे और उनके पास तलवारें, बड़े चाकू, देसी काटा, लाठी, पिस्तौल, पत्थर आदि थे। वे दंगा करते हुए सभी पर हमला कर रहे थे।
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दिल्ली दंगा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो
विस्तार
अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक 40 वर्षीय की हत्या व दंगा करने के आरोप में आरोपी इमाम (चीरा), आसिफ, मोहम्मद, शहजाद, और मोहम्मद इमरान के खिलाफ अभियोग तय कर दिए। अदालत ने कहा सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।
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कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने पांच लोगों पर धारा 143, 144, 147, 148, 188, 302, 149, 153ए व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग तय किए है। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों के अनुसार सभी आरोपी व्यक्ति एक समुदाय विशेष का हिस्सा थे और उनके पास तलवारें, बड़े चाकू, देसी काटा, लाठी, पिस्तौल, पत्थर आदि थे। वे दंगा करते हुए सभी पर हमला कर रहे थे। वे 'अल्लाह-हो-अकबर', 'मार दो काफिरों को' और अन्य धार्मिक नारे लगा रहे थे और उन्होंने प्रेम सिंह का भी पीछा किया और चाकू मार दिया।
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अदालत ने कहा कि प्रेम सिंह पर चाकू से वार किया गया था लेकिन उनके खिलाफ धारा 120बी आपराधिक साजिश दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। ऐसे में सभी अभियुक्त व्यक्तियों को इस आरोप से आरोपमुक्त किया जाता है।
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अदालत ने कहा कि उनकी नजर में सभी आरोपी इमराम, आसिफ, मोहम्मद, शहजाद, और मोहम्मद इमरान ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 147, 148, 188, 302, 149, 153ए, और 505 के तहत अपराध किए हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया है।