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Rajendra Nagar Case: कोचिंग सेंटर के CEO अंतरिम जमानत; रेड क्रॉस सोसाइटी को ढाई करोड़ देने का निर्देश

Mon, 23 Sep 2024 04:35 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 23 Sep 2024 04:35 PM IST
सार

अदालत ने राउ के कोचिंग संस्थान के सीईओ को 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी कहा कि जांच पूरी होने के बाद जमानत देने से इनकार करना मुकदमे से पहले सजा के समान होगा।

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CEO Abhishek Gupta granted interim bail In the Rajendra Nagar Coaching Centre case
कोर्ट रूम - फोटो : ANI

विस्तार

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अदालत ने सोमवार को राउ के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को 7 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता को जमानत की शर्त के तौर पर 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी में 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा कि जब जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी हो, तो जमानत देने से इनकार करना मुकदमे से पहले सजा देने के समान होगा।

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अदालत ने आदेश में कहा इस चरण में (जब जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी हो) जमानत देने से इनकार करना मुकदमे से पहले सजा देने के समान होगा। इस चरण में, जब आवेदक/आरोपी पहले से ही 54 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है, तो आवेदक/आरोपी को आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में लाइब्रेरी के अंदर फंसने से 25 जुलाई को तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की जान चली गई, जो बारिश के कारण बाढ़ में डूब गए थे। बेसमेंट में लगभग तुरंत 10-12 फीट पानी भर गया, जिससे छात्रों को भागने का कोई मौका नहीं मिला।

घटना में मरने वाले तीन उम्मीदवारों की पहचान तानिया सोनी (25), श्रेया यादव (25) और नवीन डेल्विन (28) के रूप में हुई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों आरोपी इस घटना के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि इमारत के बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत उपयोग के विपरीत किया जा रहा था।

प्रमाण पत्र के अनुसार, बेसमेंट का उपयोग केवल सीढ़ी, लिफ्ट लॉबी, शौचालय, पार्किंग या भंडारण स्थान के रूप में किया जा सकता है, यह रेखांकित किया गया। दूसरी ओर, आरोपियों ने तर्क दिया कि घटना का मुख्य कारण भारी बारिश, जल निकासी व्यवस्था की विफलता और नागरिक अधिकारियों की उदासीनता थी।

उन्होंने 2 अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के उपायुक्त ने स्वीकार किया था कि प्रतिष्ठान के बाहर वर्षा जल निकासी नाली खराब थी।

उन्होंने आगे कहा कि कोचिंग सेंटर को अब बंद कर दिया गया है और छात्रों को फीस वापस की जा रही है। अदालत ने कहा कि बेसमेंट का उपयोग नियमों और विनियमों के उल्लंघन में किया जा रहा था, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिक अधिकारियों की विफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने अपने आदेशों में यह भी पाया कि इस स्थान पर वर्षा जल निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं थी और कोचिंग सेंटर के सामने नाले की सफाई भी नहीं की गई थी, साथ ही उस पर अतिक्रमण कर रैंप बना दिए गए थे। नगर निगम के अधिकारी अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

अदालत ने आगे कहा कि मामले में जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है, आरोपपत्र जल्द ही प्रस्तुत किया जाना है, और सह-मालिकों को पहले ही अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

इसके बाद न्यायालय ने निर्धारित किया कि जमानत से इनकार करना मुकदमे से पहले सजा के समान होगा और दोनों आवेदकों को 1 लाख के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत प्रदान की। न्यायालय ने सीईओ अभिषेक गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी में 2.5 करोड़ जमा करने का भी निर्देश दिया।


13 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिसर के चार सह-मालिकों - परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, तजिंदर सिंह अजमानी और हरविंदर सिंह को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपये जमा करें।\

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