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Delhi NCR News: नोएडा के ध्यानार्थ<bha>--</bha> भारतीय विरासत संस्थान में अनियमितताओं पर केंद्र से जवाब तलब
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- दिल्ली हाईकोर्ट ने यूजीसी व संस्थान को जारी किया नोटिसअमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नोएडा के सेक्टर-62 स्थित भारतीय विरासत संस्थान में कथित वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक अनियमितताओं की शिकायत पर मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने इस संबंध में सुनवाई की। अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर जनहित याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित संस्थान को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए संस्थान की पूर्व कुलपति डॉ. मानवी सेठ को भी नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण की जनहित याचिका में वित्तीय गड़बड़ियों, प्रशासनिक खामियों और शैक्षणिक स्तर पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। खंडपीठ ने सभी पक्षों को जल्द से जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अगली सुनवाई से पहले लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नोएडा के सेक्टर-62 स्थित भारतीय विरासत संस्थान में कथित वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक अनियमितताओं की शिकायत पर मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने इस संबंध में सुनवाई की। अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर जनहित याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित संस्थान को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए संस्थान की पूर्व कुलपति डॉ. मानवी सेठ को भी नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण की जनहित याचिका में वित्तीय गड़बड़ियों, प्रशासनिक खामियों और शैक्षणिक स्तर पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। खंडपीठ ने सभी पक्षों को जल्द से जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अगली सुनवाई से पहले लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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