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दिल्ली सरकार के हक में सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला

Wed, 20 Jan 2016 08:15 PM IST
Updated Wed, 20 Jan 2016 08:15 PM IST
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CBI court give judgment in favor of delhi government

दिल्ली सचिवालय में प्रधान सचिव कार्यालय पर छापेमारी में जब्त किए गए कुछ दस्तावेज और फाइलें वापस करने का निर्देश अदालत ने सीबीआई को दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद सीबीआई को यह निर्देश दिया है।

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सीबीआई ने 15 दिसंबर को छापेमारी कर कई अहम सरकारी फाइलें व दस्तावेज भी जब्त कर लिया था जिनका प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के केस से कोई लेना-देना नहीं था।

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पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अजय कुमार जैन ने दिल्ली सरकार की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज लौटाने का निर्देश जांच एजेंसी को दिया जाता है।

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सरकार ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी

CBI court give judgment in favor of delhi government

दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी में मामले में जिम्मेदार सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की थी। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर बहस करते हुए कहा था कि जांच का लक्ष्य मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं बल्कि कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना था।


जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी शर्मा ने कहा कि छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेज राजेंद्र कुमार के केस की छानबीन करने के लिए जरूरी हैं।

मामले में आरोपी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है और यह दस्तावेज उसके कब्जे में थे। अगर इन दस्तावेज को जब्त नहीं किया जाता तो वह इन्हें नष्ट कर सकता था।

मुख्यमंत्री कार्यालय की डायरी भी जब्त की गई थी

CBI court give judgment in favor of delhi government

दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने छापेमारी में उन दस्तावेज को भी जब्त कर लिया जो राजेंद्र कुमार के केस से संबंधित नहीं थे जबकि सीबीआई मैन्युअल के मुताबिक वह ऐसा नहीं कर सकती।


मेहरा ने कहा कि एजेंसी ने छापेमारी में जून 2015 में तैयार किया गया कैबिनेट नोट व मुख्यमंत्री कार्यालय की एक टेलीफोन डायरी भी जब्त कर ली।

अदालत ने इससे पहले दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 23 दिसंबर को दिल्ली सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज की फोटोकॉपी 28 दिसंबर तक देने का निर्देश सीबीआई को दिया था।

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