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चलती कार छोड़कर किकी डांस किया तो दर्ज होगी एफआईआर, कटेगा चालान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 31 Jul 2018 11:54 PM IST
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फाइल फोटो
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मुंबई पुलिस के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी किकी डांस को लेकर चेतावनी दी है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि किकी डांस करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज होगा। इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है।
किकी डांस करते हुए वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसे खतरनाक ड्राइविंग माना गया है। एक हजार रुपये के चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, किकी चैलेंज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लोग चलती कार से उतरकर सड़क पर डांस करने लगते हैं। विदेशों में सैकड़ों लोग अपने किकी डांस की वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं।
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ये डांस अमेरिका, यूरोप, इजिप्ट, जॉर्डन व यूएई में वायरल होने के बाद इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि इस डांस के दौरान लोग हादसे का शिकार हो गए।
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किकी डांस करते हुए वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसे खतरनाक ड्राइविंग माना गया है। एक हजार रुपये के चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा।
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दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, किकी चैलेंज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लोग चलती कार से उतरकर सड़क पर डांस करने लगते हैं। विदेशों में सैकड़ों लोग अपने किकी डांस की वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं।
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ये डांस अमेरिका, यूरोप, इजिप्ट, जॉर्डन व यूएई में वायरल होने के बाद इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि इस डांस के दौरान लोग हादसे का शिकार हो गए।
दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) आलोक कुमार ने बताया कि हालांकि अभी तक दिल्ली में किकी डांस की कोई घटना सामने नहीं आई है।
किकी डांस को लेकर मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर कोई किकी डांस करने वाला पकड़ा गया तो वह मोटर वाहन अधिनियम 184 के तहत आएगा। इसके तहत खतरनाक ड्राइविंग आती है।
इसमें एक हजार रुपये के चालान के अलावा लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित हो जाएगा। साथ में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (सड़क दुर्घटना) का मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है।
किकी डांस को लेकर मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर कोई किकी डांस करने वाला पकड़ा गया तो वह मोटर वाहन अधिनियम 184 के तहत आएगा। इसके तहत खतरनाक ड्राइविंग आती है।
इसमें एक हजार रुपये के चालान के अलावा लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित हो जाएगा। साथ में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (सड़क दुर्घटना) का मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है।