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गाजियाबाद: संतोष मेडिकल कॉलेज के मालिकों पर संगीन धाराओं में मुकदमा

Sat, 03 Aug 2019 04:39 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: Abhishek Singh Updated Sat, 03 Aug 2019 04:39 AM IST
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Case registered against Santosh medical college owner, Ghaziabad
एफआईआर दर्ज (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Social Media (File Photo)

संतोष मेडिकल कॉलेज के मालिकों के खिलाफ दिल्ली की फर्म के डायरेक्टर ने धोखाधड़ी, अमानत में खयानत सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उक्त लोगों ने मेडिकल संस्थानों में निवेश के नाम पर 8.6 करोड़ रुपये हड़प लिए और फिर राजनीतिक हस्तियों से नजदीकी बताकर रकम देने से इनकार कर दिया। एसएसपी के आदेश पर विजयनगर पुलिस ने महाराजी एजूकेशनल ट्रस्ट, ट्रस्ट के अध्यक्ष डीपी महालिंगम (संतोष मेडिकल कॉलेज के मालिक), संतोष महालिंगम, एसआरवाई एंड एसोसिएट चार्टेड एकाउंटेंसी फर्म तथा फर्म के पार्टनर रंजन गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।  

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प्रगति टावर, 26 राजेंद्रा पैलेस नई दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड रूंगटा इरीगेशन लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर तरुण कुमार मेगोटिया का कहना है कि संतोष मेडिकल कॉलेज चलाने वाले महाराजी एजूकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. पी. महालिंगम, उनके पुत्र संतोष महालिंगम वर्ष 2007 में उनके पास आए। कहा कि वह मेडिकल क्षेत्र के संस्थान चलाते हैं और कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। अगर वह निवेश करते हैं तो वह उन्हें 18 फीसदी ब्याज देंगे तथा मैनेजमेंट कोटे के तहत एमबीबीएस में 21 व बीडीएस में 20 सीटें भी उन्हें देंगे।
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आठ साल में 8.6 करोड़ रुपये लिए

तरूण कुमार मेगोटिया का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2016 तक 8.6 करोड़ रुपये महाराजी एजूकेशनल ट्रस्ट को दिए। आरोप है कि शुरू में तो उन्हें ब्याज मिलता रहा, लेकिन बाद में बंद हो गया। इसके अलावा मैनेजमेंट कोटे में उन्हें सीट नहीं दी गई।

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एकाउंटेंसी फर्म ने ब्याज का प्रावधान ही हटा दिया

तरुण कुमार का कहना है कि वर्ष 2016 के बाद महाराजी एजूकेशनल ट्रस्ट ने एसआरवाई एंड एसोसिएट्स नाम की चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हायर कर ली, जिसने ट्रस्ट के द्वारा उन्हें ब्याज देने का प्रावधान ही हटा दिया। बैलेंस शीट में भी उनका निवेश मूल से कम कर दिया।

बसपा संस्थापक व तमिलनाडु के पूर्व सीएम से नजदीकी का दिया हवाला

पीड़ित का कहना है कि डॉ. पी. महालिंगम ने खुद को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. एमजी रामचंद्रन व बसपा के संस्थापक कांशीराम से नजदीकी व उनका पर्सनल फिजिशियन बताकर अपना रौब गालिब किया। रकम मांगने पर आरोपी राजनैतिक हस्तियों की धमकी देते हुए अंजाम भुगतने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने गत 15 जुलाई को एसएसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी- सुधीर कुमार सिंह, एसएसपी

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