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समझौता के बहाने बुलाया और कर दिया थाने में बंद, कोर्ट के आदेश पर 8 पुलिस पर केस दर्ज

Thu, 26 Jul 2018 06:34 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो, अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Thu, 26 Jul 2018 06:34 PM IST
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case registered against 8 policeman in gurugram
gurugram police

सोहना सब डिविजनल कोर्ट के चौकीदार को भोंडसी थाना पुलिस द्वारा अवैध रूप से लॉकअप में रखने के मामले में कोर्ट के आदेश पर बुधवार देर शाम चार पुलिसकर्मी समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भोंडसी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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गांव भोंडसी निवासी मंगल सिंह सोहना सब डिविजनल कोर्ट में चौकीदार है। उसके भाई प्रमोद का भोंडसी निवासी रवि व भूला के साथ विवाद था जिसमें न्यायाधीश राम अवतार पारिख की अदालत से दोनों को डेढ़-डेढ़ साल की हुई थी। सजा को कम मानते हुए उन्होंने अपील दायर की हुई है।
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जिससे रवि, भूला व उनके परिजन खफा चल रहे थे। आरोप है कि 19 जुलाई को रवि, भूला, राजपाल व कालू ने उनके घर आकर मारपीट की। पड़ोस में रहने वाले उनके भाई सहित अन्य ग्रामीण ने बचाव किया। इस पर वह पुलिस को शिकायत देने भोंडसी थाना गए थे। आरोप है कि यहां हेड कांस्टेबल राम कुमार ने उनसे बदतमीजी करते हुए रातभर लॉकअप में बंद कर दिया।
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दो अन्य पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में बुलवाकर पिटाई की व रात भर लॉकअप में बंद रखा। आरोप है कि 20 जुलाई तड़के उसे यह कहते हुए छोड़ दिया गया कि 10 बजे तक 50 हजार रुपये लेकर आना। इस पर उसने पुलिस को शिकायत दी।

आरोप है कि 21 जुलाई को जब वह ड्यूटी पर सोहना कोर्ट में था तो फोन पर महिला एएसआई रज्जो ने समझौता करवाने की बात कहकर उसे थाने बुलवाया। जब वह पत्नी के साथ थाने गया तो रवि, भूला, राजपाल, कालू भी वहां मौजूद थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उसकी पिटाई की। 

आरोप है कि इस दौरान महिला एएसआई व हेड कांस्टेबल ने उससे 50 हजार रुपये की मांग की, जो न देने पर उसे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया। रात करीब 9 बजे पीड़ित की पत्नी सोहना अदालत में पहुंची। यहां न्यायाधीश मोहम्मद जकरिया की अदालत में गुहार लगा दी। इस पर अदालत ने रीडर लखीचंद को सर्च वारंट देकर भोंडसी थाने भेजा।

जहां लॉकअप में मंगल मिला। रीडर उसे लेकर अदालत पहुंचे जहां उसके बयान दर्ज कराए गए। इस पर अदालत ने भोंडसी थाना पुलिस को उक्त सभी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। 

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